NBCR/ Ranchi
रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव ने मंगलवार को बड़कागांव गोलीकांड (2016) मामले में वहां के तत्कालीन कांग्रेस विधायक निर्मला देवी और उनके पति पूर्व मंंत्री योगेंद्र साव को दोषी करार दिया है। जबकि, साव दंपती के पुत्र अंकित प्रसाद को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सजा की बिंदु पर कोर्ट 24 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट से सजा होने के बाद साव दंपती की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि सजायाफ्ता होने के बाद दोनों चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। बताते चलें कि पिछले विधानसभा चुनाव (2019) में कोर्ट-कचहरी के चक्कर की वजह से साव दंपती की पुत्री अंबा प्रसाद बड़कागांव विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं। उनके लिए चुनाव प्रचार करने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बड़कागांव आए थे। अंबा प्रसाद आज झारखंड विधानसभा में सबसे युवा और राज्य की सबसे पॉपुलर MLA हैं।
क्या हुआ था
हजारीबाग जिले के बड़कागांव में वर्ष 2016 में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव स्थानीय ग्रामीणों की मांगों को लेकर एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। आंदोलन में वहां की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी भी शामिल थीं। आंदोलन के दौरान अचानक भीड़ हिंसक हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने कर्फ्यू तोड़कर धरने पर बैठीं निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन, पुलिस जब उन्हें लेकर जा रही थी, तब भीड़ ने उस पर हमला करके विधायक को छुड़ा लिया था। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें चार ग्रामीणों की जान चली गई थी।
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