NBR/ Ranchi
राजद सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के लिेए 22 अप्रैल का दिन राहतभरा साबित हुआ। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले (डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी) में झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए लालू को CBI Court द्वारा सजा दिए जाने के साथ लगाए गए जुर्माने की आधी राशि कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। लालू को जुर्माने की राशि 10 लाख रुपए कोर्ट में जमा करनी होगी।
68 दिनों बाद जेल से छूटेंगे राजद नेता
डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के जुर्म में सजायाफ्ता लालू प्रासद 68 दिनों के बाद जेल छूटेंगे। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है। लालू के वकील पूर्व केंद्रीय मंत्री सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि उनका मुवक्किल 40 महीने जेल में काट चुका है, यह आधी सजा 30 महीने से भी ज्यादा है।
14 फरवरी को दोषी ठहराए गए थे लालू
डोरंडा कोषगार से अवैध निकासी मामले में 14 फरवरी 2022 को CBI Cout ने लालू प्रसाद को दोषी ठहराया था। 8 अप्रैल को सुनवाई के दौरान CBI ने हाईकोर्ट से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया था। जबकि, लालू के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को दलील थी कि लालू सजा की आधी अवधि से 11 महीने ज़्यादा सजा काट चुके हैं।
पहले चार बार हो चुकी है सुनवाई
चारा के सबसे बड़े मामले (डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी) में अब तक चार बार सुनवाई हो चुकी थी। 4 मार्च को याचिका में त्रुटियां पाए जाने के बाद कोर्ट ने 11 मार्च को लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मांगा था। 1 अप्रैल को जज कोर्ट नहीं आए थे और 8 अप्रैल को CBI ने वक्त मांगा था। अब निचली अदालत से मामले के रिकॉर्ड हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। CBI भी अपना जवाब दे चुकी है।
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