GA4-314340326 Barhi Mob Lynching case : हाईकोर्ट ने कहा- क्यों न रूपेश हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराई जाए

Barhi Mob Lynching case : हाईकोर्ट ने कहा- क्यों न रूपेश हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराई जाए

 NBR/ Ranchi

झारखंड के हजारीबाग (Hazaribagh) जिले के बरही (Barhi) में मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) में मारे गए रूपेश पांडेय (Rupesh Pandey) की मां उर्मिला पांडेय की अर्जी पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई। उर्मिला पांडेय ने बेटे की हत्या को लेकर हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर की है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की काेर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि क्यों न इस पूरे मामले की जांच सीबीअाई (CBI) को सौंप दी जाए। 

चार सप्ताह में राज्य सरकार से मांगा जवाब

काेर्ट ने इस बिंदु पर राज्य सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। रूपेश पांडेय की मां उर्मिला देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और CBI दोनों से जवाब मांगा है। उर्मिला देवी की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार कोर्ट में उनका पक्ष रखा। वहीं, सीबीअाई की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (Assistant Solicitor general of India) प्रशांत पल्लव (Prashant Pallav) काेर्ट में माैजूद थे। याचिकाकर्ता की अाेर से अधिवक्ता अजीत कुमार ने काेर्ट से अपील की कि इस मामले की जांच सीबीअाई से कराई जाए। 

क्या है मामला

इस साल 6 फरवरी को सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान रास्ते को लेकर विवाद में विसर्जन जुलूस पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने हमला कर दिया था। इस हमले में छात्र रूपेश पांडेय की  हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसे मामले पर राजनीतिक दलों के बीच खूब आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चला था। फिलहाल, इस मामले की जांच झारखंड पुलिस कर रही है।

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