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कोर्ट में जाने के लिए कार से उतरते राहुल गांधी। ANI |
NBD/Surat: गुजरात के सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केरल से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को दोषी ठहराया। साथ ही, उन्हें इस मामले में दो साल की सजा सुनाई। फैसले के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में की मौजूद थे।
सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूं। मैंने किसी के खिलाफ जानबूझ नहीं बोला। इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। बताते चलें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोल्लार में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर कमेंट करते हुए कहा था कि सारे मोदी चोर होते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ यह मानहानि का केस गुजरात के पुनेश मोदी नाम के एक भाजपा विधायक ने दर्ज कराई थी। उसके बाद से सूरत की कोर्ट में यह मामला चल रहा था।
फिलहाल लोकसभा की सदस्यता नहीं जाएगी
सूरत कोर्ट ने तत्काल राहुल गांधी को 15 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी है। साथ ही उन्हें ऊपर की अदालत में अपील करने के लिए 30 दिनों का समय भी दिया है। लेकिन, 2013 में जनप्रतिनिधित्व कानून पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तीन साल की सजा होने पर सदन सदस्यता खत्म होने की बात कही गई है। इसलिए फिलहाल राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर खतरा नहीं है।
Rahul Gandhi sentenced to two years by Surat court in defamation case
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