Ranchi (Jharkhand): राज्य में आईपीआरडी से बिना सूचीबद्ध चल रहीं न्यूज वेबसाईट, वेबपोर्टल, न्यूज पोर्टल, न्यूज एप, न्यूज चैनल, यू ट्यूब न्यूज चैनल, वाट्सएप न्यूज ग्रुप सहित अन्य किसी प्रकार के न्यूज चैनल जो भ्रामक या गलत समाचार का प्रकाशन करते हैं, उनके खिलाफ जांच के बाद विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक (आसूचना) विशेष शाखा के पत्र के आधार पर राज्य के सभी जिलों के एसपी की ओर से थाना प्रभारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि झारखंड में ऐसे कई यू ट्यूब न्यूज चैनल, न्यूज पोर्टल, न्यूज एप, इंटरनेट वेबसाइट जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से सूचीबद्ध नहीं है, में 4-5 लोग काम करते हैं। वे उक्त चैनल का आईडी कार्ड धारण कर क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हैं। इनका कोई भी पंजीकृत कार्यालय नहीं होता है। ये लोग अपने आप को चैनल का पत्रकार एवं संपादक बताते हुए विधि- व्यवस्था, शांति व्यवस्था में डयूटी पर तैनात पदाधिकारियों पर दबाव भी डालने प्रयास करते हैं। इनके द्वारा कई बार का भ्रामक, गलत ढंग से खबरों को प्रकाशित करने की बात सामने आयी है। ऐसे ही मामलों में कार्रवाई की बात कही गई है।
झारखंड में आईपीआरडी से बिना सूचीबद्ध चल रहीं न्यूज वेबसाइट व वाट्सएप चैनल पर होगी कार्रवाई
Novbhaskar
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