सरकार ने राज्य कर्मियों का डीए 7 प्रतिशत बढ़ाया
Ranchi : झारखंड की फैक्ट्रियों में अब महिला कर्मचारी अपनी मर्जी से शाम 7 से सुबह छह बजे तक काम कर सकेंगी। मंगलवार को कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। संशोधन से राज्य में उद्योगों की स्थापना और संचालन सरल होगा। इससे निवेशकों को अधिक सुविधा मिलेगी और औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट के अपर सचिव राजीव रंजन ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 12 प्रस्तावों को स्वीकृति दी। कारखाना संशोधन विधेयक अब विधानसभा में लाया जाएगा। झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (एमएसएमई) विशेष छूट विधेयक -2025 के गठन की भी स्वीकृति दी गई। छठे केंद्रीय वेतनमान के अंतर्गत आने वाले राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से 239 की जगह 246% महंगाई भत्ता मिलेगा। डीए में सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पंचम वेतनमान पाने वाले कर्मियों को 443 से बढ़ाकर 455% महंगाई भत्ता मिलेगा। डीए में 12% की वृद्धि की गई है।
आईटीआई छात्रों के लिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रशिक्षण व उद्योग सुधारों को मंजूरी
सरकार ने राज्य के चयनित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में ऑटोमोबाइल निर्माण व्यवसायों में नवीनतम तकनीकी जानकारी देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से सीएसआर के अंतर्गत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से आईटीआई छात्रों को आधुनिक ऑटोमोबाइल तकनीकों की जानकारी मिलेगी और वे बाज़ार की मांगों के अनुरूप प्रशिक्षित होंगे। इस पहल से झारखंड के युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उनकी रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
• झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नियमावली में संशोधन की स्वीकृति
• पेयजल विभाग के सात लोगों की सेवा नियमितिकरण की स्वीकृति
• बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम और बीएसइडीईएल के बकाया भुगतान के लिए 12 करोड़ 74 लाख 28 हजार 95 रुपए की स्वीकृति
• हजारीबाग के तत्कालीन भूसंरक्षण उपनिदेशक सुनील कुमार के दंड पर पुनर्विचार संबंधी आवेदन अस्वीकृत
• एसटीएफ में प्रतिनियुक्त उपसमादेष्टा रहे राजेश कुमार के आश्रितों को सेवा लाभ देने की स्वीकृति
• आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के चयन एवं मानदेय नियमावली में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई
In Jharkhand, women will now be able to do duty in factories from 7 pm to 6 am as per their wish.
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