Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्ष में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण लिए। कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने के उद्देश्य से राज्य के प्राइमरी स्कूलों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (टीजीटी) के 29,175 पद कुल 50000 स्वीकृत पदों में से इंटरमीडिएट स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 2399 पद और स्नातक स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद कुल 3451 पद आरक्षित करने की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार ने यह निर्णय डब्ल्यूपी (सि.) सं.-132/2016 रजनीश कुमार पांडेय बनाम भारत सरकार और अन्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में लिया है।
मनिका की निलंबित बीडीओ साधना जयपुरियार की बर्खास्तगी पर लगी मुहर
लातेहार जिले के मनिका की निलंबित बीडीओ व झारखंड प्रशासनिक सेवा की अधिकारी साधना जयपुरियार (कोटि क्रमांक-26/20) के विरुद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-14 (xi) के तहत् नौकरी से बर्खास्तगी, जो सामान्यता या सरकार के अधीन आगामी किसी भी नियोजन के लिए अयोग्य होगी, का दंड अधिरोपित करने संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
* झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
* झारखंड सचिवालय सेवा अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से संबंधित झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 (विभागीय अधिसूचना संख्या-6125, दिनांक-09.05.2012 द्वारा यथा संशोधित) में प्रावधानित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रावधान को एक वारीय सुविधा के रुप में शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
* झारखंड हाईकोर्ट द्वारा सेवा नियमितीकरण संबंधी पारित विभिन्न न्यायादेश एवं विभागीय नियमितीकरण समिति की बैठक दिनांक-18.08.2022 में की गई अनुशंसा के अनुपालनार्थ कुल 06 कर्मियों की सेवा संपुष्टि/नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गई।
* वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
* Jharkhand Economic Survey 2024-25 को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
* वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
* ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तृतीय चरण के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक सहमति के आलोक में राज्य सरकार की ओर से प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी द्वारा द्वितीय पक्षकार के रूप में हस्ताक्षरित किये गये त्रि-पक्षीय एकरारनामा (MOU) पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
* प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय, रांची में राज्यकर्मियों से संबंधित कार्यों हेतु जारी डिजिटलीकरण प्रक्रिया के क्रम में द्वितीय चरण (Second Phase) के रूप में रु.50.037 लाख (पचास लाख तीन हजार सात सौ रुपये मात्र) का वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई।
* स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
* बालपहाड़ी सिंचाई योजनान्तर्गत बालपहाड़ी डैम के अधोप्रवाह (D/S) में राज्य सरकार द्वारा बालपहाड़ी बराज के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति की स्वीकृति दी गई।
* छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.01.2006 के पूर्व से पदस्थापित झारखण्ड सचिवालय के सहायक / निजी सहायक के मूल कोटि के कर्मियों के वेतन निर्धारण हेतु निर्गत संकल्प संख्या 2623 / वि० दिनांक 01.10.2019 को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
* झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के द्वारा पुलिस संगठन के अतिरिक्त गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सभी संलग्न कार्यालयों के निर्माण कार्य करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-4285, दिनांक 30.09.2022 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
* राज्य संचालित " झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
* निर्माण कार्य श्रेणी में दिनांक 18.07.2022 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax, GST) दर 12% के स्थान पर 18% की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधन विभाग अन्तर्गत कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान / अंतर राशि देयता की स्वीकृति दी गई।
* झारखंड सचिवालय सेवा अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से संबंधित झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 (विभागीय अधिसूचना संख्या-6125, दिनांक-09.05.2012 द्वारा यथा संशोधित) में प्रावधानित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रावधान को एक वारीय सुविधा के रुप में शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
* झारखंड हाईकोर्ट द्वारा सेवा नियमितीकरण संबंधी पारित विभिन्न न्यायादेश एवं विभागीय नियमितीकरण समिति की बैठक दिनांक-18.08.2022 में की गई अनुशंसा के अनुपालनार्थ कुल 06 कर्मियों की सेवा संपुष्टि/नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गई।
* वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
* Jharkhand Economic Survey 2024-25 को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
* वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
* ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तृतीय चरण के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक सहमति के आलोक में राज्य सरकार की ओर से प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी द्वारा द्वितीय पक्षकार के रूप में हस्ताक्षरित किये गये त्रि-पक्षीय एकरारनामा (MOU) पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
* प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय, रांची में राज्यकर्मियों से संबंधित कार्यों हेतु जारी डिजिटलीकरण प्रक्रिया के क्रम में द्वितीय चरण (Second Phase) के रूप में रु.50.037 लाख (पचास लाख तीन हजार सात सौ रुपये मात्र) का वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई।
* स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
* बालपहाड़ी सिंचाई योजनान्तर्गत बालपहाड़ी डैम के अधोप्रवाह (D/S) में राज्य सरकार द्वारा बालपहाड़ी बराज के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति की स्वीकृति दी गई।
* छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.01.2006 के पूर्व से पदस्थापित झारखण्ड सचिवालय के सहायक / निजी सहायक के मूल कोटि के कर्मियों के वेतन निर्धारण हेतु निर्गत संकल्प संख्या 2623 / वि० दिनांक 01.10.2019 को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
* झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के द्वारा पुलिस संगठन के अतिरिक्त गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सभी संलग्न कार्यालयों के निर्माण कार्य करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-4285, दिनांक 30.09.2022 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
* राज्य संचालित " झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
* निर्माण कार्य श्रेणी में दिनांक 18.07.2022 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax, GST) दर 12% के स्थान पर 18% की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधन विभाग अन्तर्गत कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान / अंतर राशि देयता की स्वीकृति दी गई।
3451 teachers will be appointed to teach Divyang children in government schools, Jharkhand cabinet's decision
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