GA4-314340326 आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर नामांकन की तिथि 10 अप्रैल तक बढ़ी

आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर नामांकन की तिथि 10 अप्रैल तक बढ़ी

Ranchi : डीसी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आर.टी.ई). के अंतर्गत सत्र-2025-28 में प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन पूर्ण करने के लिए अवधि विस्तार किया गया है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 16.02.16 के अनुपालन में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (अल्पसंख्यक छोड़कर) के प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर पड़ोस के (कमशः 1, 2, 3, 4, 5 किमी अंततः 6 किमी दूरी सीमा तक) अभिवंचित समूह (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40% से अधिक निःशक्त बच्चे एवं अनाथ बच्चे) एवं कमजोर वर्ग (जिनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रू. 72,000 से कम हो) के बच्चों का नामांकन पूर्ण किया जाना है। कार्यालय की वेवसाईट rteranchi.in पर ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च को विस्तारित करते हुए 10 अप्रैल तक निर्धारित किया गया हैं। शेष अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।




The date for enrollment on 25% seats in private schools under RTE has been extended till April 10

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