GA4-314340326 खोरीमहुआ अनुमंडल के सभी निजी स्कूल अनधिकृत शुल्क नहीं वसूल सकेंगे

खोरीमहुआ अनुमंडल के सभी निजी स्कूल अनधिकृत शुल्क नहीं वसूल सकेंगे

* एसडीओ ने स्कूलों को पत्र भेजकर दिया निर्देश
* निर्देश का उल्लंघन पर करने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी

अनिमेश रंजन, एसडीओ, खोरीमहुआ

Amit Sahay / Giridih : खोरीमहुआ के एसडीओ अनिमेश रंजन ने अनुमंडल क्षेत्र में स्थित सभी निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अनधिकृत रूप से शुल्क वसूली पर रोक लगा दी है। विद्यालकों को भेजे पत्र में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि खोरीमहुआ अनुमंडल क्षेत्र में जितने भी निजी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं, वे अभिभावकों से बच्चों के पुनः नामांकन (री-एडमिशन), किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और अन्य सामग्री के लिए अधिक राशि वसूल रहे हैं। यह न केवल अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालता है, बल्कि निम्न वर्गीय/मध्यम वर्गीय अभिभावकों के लिए बच्चों की शिक्षा की लागत (स्कूल की फीस, ट्यूशन, किताबें आदि) वहन करना मुश्किल हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है। उक्त आदेश के आलोक में निजी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालय को निर्देश दिया गया है कि स्टूडेंट्स/अभिभावक से पुनः नामांकन (री-एडमिशन), यूनिफॉर्म या अन्य शैक्षणिक सामग्री की खरीद के लिए निर्धारित राशि से अधिक लेने पर उनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र में उल्लेखित निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।


All private schools in Khorimahua subdivision will not be able to collect unauthorized fees

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