NBR/Ranchi-Mandar
तीन बार विधायक रहे,कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की सदस्यता चली गई है।सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को आय से अधिक संपति अर्जित करने के मामले मे सोमवार को फैसला सुनाया है।उन्हे 3 साल की सजा के साथ साथ तीन लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।जुर्माने की राशि नही देने पर छ: माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
12 दिन पहले सजा की पृष्ठभूमि हुई थी तैयार
विधायक बंधु तिर्की के मामले मे 16 मार्च को दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद 28 मार्च को फैसले की तारीख मुकर्रर की गई थी। इसके बाद से पक्ष विपक्ष के लोग 28 मार्च का इंतजार कर रहे थे।
कहीं खुशी कहंी गम
बंधु तिर्की को सजा के एलान के साथ उनके समर्थक मायुस हो गए।उनके विस क्षेत्र चान्हो,मांडर,बेडो,ईटकी और लापूंग के कार्यकताें मे मायुसी छा गई। हांलाकि उनको सजा का एलान होते ही कई ऐसे नेता जो कि मांडर विस मे चुनाव की तैयारी कर रहे थे, खुश हो गए।और अंदर ही अंदर जश्न भी मनाने की खबर मिली है।
6 लाख 28 हजार 698 रुपये का है मामला
बंधु तिर्की पर आय से छह लाख 28 हजार 698 रुपये अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप है। उक्त मामले में सीबीआई टीम ने उन्हें बनहौरा स्थित आवास से 12 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। करीब 40 दिन जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की थी। बता दें कि सीबीआई कोर्ट की सख्ती के बाद इसी साल 24 फरवरी से 16 मार्च तक लगातार मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई थी। जो पिछले दो साल से बहस पर लंबित चल रही थी।
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