Supreme Court's big decision on Adani-Election Commission : भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme court of india) ने गुरुवार (2 मार्च) को चुनाव आयोग (Election Commission of India) और अडाणी-हिंडनबर्ग (Adani-Hindenburg) मामले पर बड़ा निर्णय लिया है। दोनों मामलों की अलग-अलग सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग के कामों में और ज्यादा प्रादर्शिता लाने के लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। कोर्ट ने कहा है कि अब तीन सदस्यीय कमेटी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती करेगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। तीनों की सहमति के बाद ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती होगी। अपने दूसरे फैसले में कोर्ट ने देश-विदेश में मीडिया में सुर्खियां बने बिजनेस मैन गौतम अडाणी की कंपनी अडाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए छह सदस्यीय एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम सप्रे करेंगे। ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवदत्त, केवी कामत, नंदन निलेकणि और सोमशेखरण सुंदरेशन सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सेबी (SEBI) से भी सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी है। बताते चले कि हिंडनबर्ग ने अडाणी ग्रुप की कंपनियों पर फर्जी तरीके से शेयरों को बढ़ाने का आरोप लगाया है। इस मामले पर देश में राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP पर लगातार हमले कर रहे हैं।
BiG Breaking : अडाणी-चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हर भारतीय को जानना जरूरी
Novbhaskar
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