silli(ranchi) सिल्ली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मुकेश कुमार ने मुरी स्थित भारतमात अस्पताल के अल्ट्रासाउंड केंद्र का निरीक्षण किया। चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक ( पीसी ऐंड पीएनडीटी) अधिनियम के तहत अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण किया गया। उनके अभिलेखों तथा उनकी प्रक्रियाओं की जांच की गई। जिसमे कोई अनियमितता नहीं पाई गई। वहीं उन्होंने बताया की इस अधिनियम के तहत भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक ‘पीएनडीटी’ एक्ट 1996, के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले क्लीनिक लैब या करने वाले डाक्टर, लैब कर्मी को तीन से पांच साल सजा और 10 से 50 हजार जुर्माने की सजा का प्रावधान है।भारत माता अस्पताल की सिस्टर कीर्थना, सिस्टर सरिता ने अस्पताल की सारी जानकारी उपलब्ध कराया। निरीक्षण दल में स्वास्थ्य केंद्र के लिपिक संजय कुमार महतो एवं बीपीएम शशि भूषण चौबे शामिल थे।
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