silli(ranchi) सिल्ली प्रखण्ड के मुरी पश्चिमी पंचायत भवन में झालसा के निर्देश पर न्यायुक्त-सह-अध्यक्ष के मार्गदर्शन पर जस्टिस-ऑन-व्हल मोबाईल वैन टूर जागरूकता कार्यक्रम के तहत जागरूकता कार्यक्रम का अयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य रूप से एलएडीसी चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे।इस अवसर पर उन्होंने बाल-विवाह, दहेज प्रथा, डायन बिसाही, कन्या भ्रूण हत्या पर फोकस किये। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के ओर से निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी गयी। उन्होंने पीड़ित मुआवजा के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा डायन बिसाही पर भी फोकस करते हुए कहा कि यह एक अंधविश्वास है। उन्होंने कहा कि डायन बिसाही के मामले में एक दूसरे की हत्या करना गलत है। पीएलवी कौशल्या देवी, शंकर महतो एवं ब्रजेश कुमार महतो ने गरीब तबके के लोगों को वृद्धा पेंशन और मजदूर निबंधन कार्ड एवं उससे होनेवाले लाभ के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा पीएलवी ने लोगों के समस्याओं को सुना तथा पीड़ित मुआवजा के बारे में भी जानकारी दी। डालसा के पीएलवी के द्वारा पम्पलेट, लिफलेट एवं जागरूकता से संबंधित पुस्तकों का वितरण भी मौके किया गया। इस मौके पर बंशीधर घटवार, सुनील कुमार महतो, बबलू कुमार महतो, पंकज कुमार महतो, राजकुमार महतो, ग्राम प्रधान मनीष कुमार महली समेत काफी संख्या लोग उपस्थित थे।
08 मार्च को लगेगा लोकअदालत
ज्ञात हो कि 08 मार्च को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में डालसा के पीएलवी के द्वारा जानकारी दी गयी। कौशल्या देवी ने कहा कि न्यायालय में कोई भी वाद लंबित हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने वादों का निबटरा करा सकते हैं। शंकर महतो ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है। यह भी ज्ञात हो कि उन्होंने आगामी 22 फरवरी को आयोजित होनेवाले विवाह एवं चेक अनादरण से संबंधित विशेष लोक अदालत की भी जानकारी दी। वादकारी उक्त तिथि को आकर अपने वादों का निस्तारण करा सकते है।
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