GA4-314340326 सबूत के अभाव में सात साइबर ठगी के आरोपी को कोर्ट ने किया रिहा

सबूत के अभाव में सात साइबर ठगी के आरोपी को कोर्ट ने किया रिहा


Deoghar : एडीजे-दो स्पेशल जज (साइबर क्राइम) अशोक कुमार की अदालत ने सबूत के अभाव में सात साइबर ठगी के आरोपियों को रिहा कर दिया। यह केस सरकार बनाम गोविंद मंडल व को अन्य के मामले से जुड़ा हुआ है। कोर्ट में केस की सुनवाई पूरी होने के बाद इस मामले के कुल सात आरोपी गोविंद मंडल, श्याम सुंदर मंडल, भानु कुमार मंडल, रामविलास मंडल एवं नंदलाल मंडल व अन्य को सबूत के अभाव में कोर्ट ने रिहा कर दिया गया। ये सभी आरोपी सारठ थाना के डुमरकोला, कुरुमटांड़ एवं झगरही गांव के रहने वाले हैं। इन आरोपियों के विरुद्ध नगर थाना देवघर में तत्कालीन नगर थाना के एसआई श्याम किशोर महतो के बयान पर वर्ष 2016 में केस दर्ज हुआ था, जिसमें गैर जमानती की धाराएं लगाई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 6 लोगों ने गवाही दी, परंतु किसी ने घटना की पुष्टि नहीं की। अदालत में अभियोजन व बचाव पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के उपरांत सभी आरोपियों को रिहा कर दिया।




The court released seven cyber fraud accused due to lack of evidence



Post a Comment

please do not enter any spam link in the comment box.

أحدث أقدم